देहरादून: दंपती पर जानलेवा हमले के मुकदमे में बीस साल बाद आए फैसले में अदालत ने पांचों अभियुक्तों को बरी कर दिया। आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया।
घटना डोईवाला थाना क्षेत्र की हरिद्वार रोड पर मोहकमपुर में आइआइपी रेलवे फाटक के समीप हुई थी। मोहकमपुर के निवासी मोहनलाल अपनी पत्नी कांता शर्मा के साथ स्कूटर से जा रहे थे। आरोप था कि फाटक बंद होने पर वे रुके हुए थे। इसी दौरान स्थानीय निवासी नंद किशोर, गोपाल सिंह, भरत सिंह, सीताराम और राजाराम ने उन पर लाठी-डंडों व खुखरी से जानलेवा हमला कर दिया। मोहनलाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। मामले में डोईवाला पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुछ समय बाद आरोपियों की जमानत हो गई। यह मामला तभी से विचाराधीन था। शुक्रवार को करीब बीस साल बाद आए फैसले में अपर जिला जज/एफटीसी सप्तम किशोर कुमार की अदालत ने पांचों अभियुक्तों को बरी कर दिया। आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। फैसले के बाद आरोपियों की आंखें नम हो गई।