
चंडीगढ़। चेक बाउंस होने के एक मामले में बॉलीवुड के अभिनेता सुनील शेट्टी के अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) मनीषा जैन ने शहर की एक दुकान के मालिक सुभाष गुलाटी की शिकायत पर सुनील शेट्टी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। गुलाटी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि हुंदई इंडिया टेलीकाम लिमिटेड (एचआईटीएल) चेन्नई ने दस लाख रुपये का एक चेक जारी किया था, लेकिन कंपनी के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण यह चेक बाउंस हो गया। सुनील शेट्टी इस कंपनी के निर्देशकों में से एक हैं। सुनील शेट्टी ने नवंबर 2006 में एक याचिका दायर कर कहा था कि उनका एचआईटीएल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अदालत में जारी कार्रवाई रद्द करने की मांग भी की थी।