
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज मशहूर गायक रब्बी शेरगिल की याचिका पर अंतरिम निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म सॉरी भाई में एक गीत को हटाने की मांग की थी।
न्यायाधीश अरिजीत पसायत और एस.एच कपाडि़या की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस तुलसी की याचिका को नामंजूर कर दिया। पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई तभी करेगा जब सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्घ किया जाएगा। गायक ने आरोप लगाया है कि फिल्म का एक गाना जलते हैं.. उनकी एलबम अवेंगी जा नहीं की रचना पर आधारित है।
फिल्म का संगीत पिछले महीने रिलीज हुआ था और शेरगिल ने उच्च न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी कि जलते हैं उनकी रचना बल्लो से मिलता-जुलता है। उच्च न्यायालय ने जब फिल्म से गाने को हटाने की उनकी याचिका नामंजूर कर दी तो शेरगिल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा अदालत के एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज करने के बाद फिल्म पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई थी।