गैस विवाद में शेयरहोल्डर की याचिका का विरोध

 
Nov 03, 08:36 pm

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी समूह की कंपनी आरआईएल और अनिल अंबानी की आरएनआरएल ने मंगलवार को एक शेयरधारक की इस विवाद में अपने आपको पक्ष बनाए जाने की मांग से जुड़ी याचिका का विरोध किया।

एक दूसरे पर करारा हमला कर रहे आरआईएल और आरएनआरएल के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि इस मामले में हम एक ही तरफ हैं। पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उक्त शेयरधारक ने इस कानूनी लड़ाई में अपने आपको पक्ष बनाने की मांग की थी।

शेयरधारक विश्वेश्वर माधवराव रास्ते ने अपने आपको आरआईएल और आरएनआरएल का हिस्सेदार बताते हुए 2005 में हुए पारिवारिक समझौते को पेश करने की भी मांग की थी।

पीठ ने कहा कि हम किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दे रहे। इस तरह न्यायालय को 30 लाख शेयधारकोंकी बात सुननी होगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति वीएस सिपुरकर और पी सदाशिव भी शामिल हैं।

पीठ आरआईएल और आरएनआरएल के बीच केजी बेसिन से उत्पादित गैस के मूल्य से जुड़े मसले की सुनवाई कर रही है।




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