नई दिल्ली। सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा कि तेल कंपनियां अनिवार्य रूप से पांच फीसदी इथेनाल मिश्रत पेट्रोल बेचें।
नवंबर 2006 में सरकार ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश भर में पेट्रोल में पांच फीसदी इथेनाल मिलाने को अनिवार्य किया था।
बाद में अक्टूबर 2007 से पेट्रोल में 10 फीसदी तक इथेनाल मिलने की वैकल्पिक नीति मंजूर की गई और उसे अक्टूबर 2008 से अनिवार्य बना दिया गया लेकिन तेल विपणन कंपनियां इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इथेनाल की कमी के कारण पेट्रोल में पांच फीसदी इथेनाल मिलाने की व्यवस्था को ही पूरी तरह लागू नहीं कर सकीं।
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ओएमसी के लिए पांच फीसदी इथेनाल मिले पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य करने का आज फैसला किया।
सीसीईए की बैठक के बाद गृहमंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा कि पेट्रोल में पांच फीसदी इथेनाल मिलाने के पूर्व के अपने फैसले को सीसीईए ने दोहराया है। पेट्रोलियम मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी ओएमसी फैसले को लागू करें।