पाक हाईकोर्ट ने सईद की अर्जी स्वीकारी

 
Sep 28, 02:13 pm

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली।

याचिका में सईद ने अपने खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज दो मामलों को चुनौती दी है। सईद के खिलाफ पुलिस ने लोगों को 'जेहाद' के लिए उकसाने के आरोप में आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

प्राथमिक सुनवाई के बाद लाहौर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने संघीय और पंजाब सरकारों तथा पुलिस अधिकारियों को सईद के खिलाफ फैसलाबाद में दर्ज दो प्राथमिकियों के सिलसिले में नोटिस जारी किया। भारत का आरोप है कि सईद मुंबई में पिछले साल हुए आतंकी हमलों का प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है। पीठ ने सईद की याचिका पर अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को नियत की है।

पंजाब प्रांत में हाल ही में पुलिस ने सईद के खिलाफ शहर में लोगों को जेहाद के लिए उकसाने वाला भाषण देने तथा अपने प्रतिबंधित समूह के लिए धन मांगने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की है। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर सईद के वकील ए के डोगर ने संवाददाताओं से कहा कि जेहाद के लिए जेयूडी प्रमुख का आह्वान गैरकानूनी नहीं था, क्योंकि कुरान के अनुसार, ऐसा कदम आवश्यक है।

डोगर ने दावा किया कि जेयूडी प्रतिबंधित समूह नहीं है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो प्रतिबंध उस पर लगाए हैं वे पाकिस्तान जैसे संप्रभु देश में लागू नहीं होते। डोगर ने यह भी दावा किया कि भारत का, मुंबई हमलों में सईद की संलिप्तता का आरोप गलत है।

उन्होंने कहा कि पिछले माह फैसलाबाद की यात्रा के दौरान सईद द्वारा दिए गए भाषण पर आतंकवाद निरोधक कानून के प्रावधान लागू नहीं होते। गौरतलब है कि सईद प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैय्यबा का संस्थापक भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जेयूडी को एक आतंकी समूह घोषित कर दिया था जिसके बाद सईद को पिछले साल दिसंबर में नजरबंद कर दिया गया था। जून में लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा किया गया।

याचिका में सईद ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी रिहाई के बाद ''भारत में हाय तौबा मच गई।'' भारत ने पाकिस्तान सरकार पर उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला है। फैसलाबाद में दो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने 20 सितंबर को सईद की गतिविधियों पर रोक लगा दी। बहरहाल, उसकी स्थिति के बारे में भ्रम बना हुआ है क्योंकि वह हिरासत में है या नहीं, इस बारे में अधिकारियों के बयान विरोधाभासी हैं।

उधर, प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सईद हिरासत में है जबकि लाहौर पुलिस प्रमुख परवेज राठौर ने कहा है कि वह नजरबंद है। पंजाब पुलिस प्रमुख तारीक सलीम डोगर का इावा है कि सईद न तो गिरफ्तार है और न ही नजरबंद है।

सईद की हिरासत के लिए औपचारिक लिखित आदेश भी जारी नहीं किया गया है। जेयूडी पर प्रतिबंध के बारे में भी कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।




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