
गया। पटना उच्च न्यायालय ने बोधगया महाबोधि मंदिर के इर्दगिर्द सभी तरह के भवन निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने अदालती आदेश से स्थानीय प्रशासन व पुलिस को अवगत करा दिया है। साथ ही जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अदालती आदेश का अक्षरश: अनुपालन हो।
वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त डा. कर्रा परशु रामय्या ने बताया कि उच्च न्यायालय में बोधगया की एक महिला ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई विदेशी महाविहार बगैर किसी अनुमति के निर्माण कार्य करा रहे हैं। जबकि विश्व धरोहर घोषित होने के बाद महाबोधि मंदिर परिसर के इर्दगिर्द के जगह को कई जोन में विभक्त कर नवनिर्माण पर रोक लगा दिया गया था। दूसरी ओर उक्त महिला का यह भी दावा है कि छोटे-छोटे निर्माण कार्य पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। आयुक्त डा. रामय्या ने बताया कि महाधिवक्ता ने सूचित किया है कि अदालत के अंतिम फैसला आने के पूर्व सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।