
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : नगर निगम में संपत्तिाकर की दरों में यथास्थिति बनी रहेगी। जो दर पिछले वित्ताीय वर्ष 2007-08 में लागू थी, वही इस वित्ताीय वर्ष में भी पहली अप्रैल 2008 के आगे भी लागू रहेगी। यह घोषणा महापौर आरती मेहरा, सदन के नेता सुभाष आर्या और स्थायी समिति के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में की।
टाउन हाल में आयोजित प्रेसवार्ता में महापौर व निगम नेताओं ने कहा कि संपत्तिकर में छूट व रियायतें भी इस वित्ताीय वर्ष में यथावत रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि मान्य कवर्ड एरिया पर मिलने वाली 30 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 60 वर्ष ही रहेगी। उन्होंने कहा कि दो सौ वर्ग मीटर कवर्ड एरिया की संपत्तिायों पर उसके मालिकों को 30 प्रतिशत की छूट संपत्तिकर पर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वह स्वयं उस रिहायशी भवन में रह रहे हों और वे वरिष्ठ नागरिक, महिला मालिक, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अथवा पूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हों। साथ ही यह छूट राष्ट्रीय राजधानी संघीय क्षेत्र में स्थित केवल एक संपत्तिके लिए ही मिलेगी।
महापौर आरती मेहरा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को संपत्तिमें अपने अंश के अनुपात के अनुसार 30 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी, यदि उनका सहभागी मालिक किसी अन्य श्रेणी का है। श्रीमती मेहरा ने कहा कि जो पूर्व सैनिक एक सौ वर्ग मीटर तक की संपत्तिका रिहायशी प्रयोग स्वयं कर रहा है और उसके किसी भी भाग को किराये पर नहीं दिया गया हो तो उसे संपत्तिकर से मुक्त रखा जाएगा।
महापौर ने गांव की आबादी क्षेत्रों की छूट का जिक्र करते हुए कहा कि दो सौ वर्ग मीटर तक की ऐसी संपत्तिायों को संपत्तिकर से मुक्ति मिलेगी, जिनमें मालिक स्वयं रह रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो संपत्तिकरदाता इन छूटों व राहत का लाभ उठाना चाहते हैं वे संबंधित फार्म हाथ से भर कर अपनी संपत्तिकर का रिटर्न अपने संबंधित क्षेत्र में स्थित संपत्तिकर के कार्यालय में जमा कराएं। इन फार्मो को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। ऑन लाइन प्रणाली का प्रयोग तभी किया जाए, जब इन छूटों का लाभ नहीं उठाना चाहते हों।