उत्सव भसीन की जमानत अर्जी खारिज

 
Oct 06, 10:47 pm

नई दिल्ली। अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक बाइक सवार की जान लेने के आरोपी उत्सव भसीन की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।

दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अजय गोयल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस वक्त आरोपी को जमानत देने से केस की जांच प्रभावित हो सकती है।

गौरतलब है कि बहादुरगढ़ [हरियाणा] के उद्योगपति आर.के. भसीन के किशोरवय पुत्र उत्सव भसीन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने पर गत 27 सितंबर को पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था। इसके बाद अदालत ने उसे तेरह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बाद में उत्सव ने पहचान परेड में जाने से भी इनकार कर दिया था।

ज्ञातव्य है कि उत्सव की बीएमडब्ल्यू कार ने 11 सितंबर की रात ढाई बजे राजधानी के मूलचंद फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में घायल बीपीओ कर्मी अनुज सिंह ने अगले दिन दम तोड़ दिया था, जबकि पत्रकार मृगांग सिंह को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। पहले उत्सव को थाने से ही जमानत दे दी गई थी। मगर घायल अनुज के दम तोड़ने के बाद पुलिस को केस की धाराओं में तब्दीली करनी पड़ी, जिससे उत्सव पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा। घायल मृगांग ने पुलिस को बताया था कि कार ने न केवल उनकी बाइक में टक्कर मारी, बल्कि उन्हें दूर तक घसीटा भी गया।




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