
रांची [जासं]। चर्चित चारा घोटाला कांड संख्या 53 आरसी ए /96 में शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार ने आठ अन्य आपूर्तिकर्ताओं को चार वर्ष का कारावास और पचास हजार से लेकर नौ लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। इस मामले में इस साल 30 जून को नौ, 1 जुलाई को सोलह व 2 जुलाई को पंद्रह अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी। इस तरह दोषी पाए गए सभी 48 अभियुक्तों को सजा सुना दी गई।
यह मामला सितंबर 1995 से लेकर दिसंबर 1995 तक का है, जो डोरंडा [रांची] कोषागार से 11 करोड़ नौ लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है। सीबीआई ने इस कांड में पहला आरोपपत्र 10 दिसंबर वर्ष 96 और दूसरा आरोप पत्र 11 मई वर्ष 2000 को दाखिल किया था। आरोप गठन 22 अगस्त 2003 को किया गया।