मुंबई। करोड़ों रुपये के फर्जी स्टांप घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी को मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को 2001 में पासपोर्ट पाने के लिए जाली दस्तावेज पेश करने का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। तेलगी को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश चित्रा बेदी ने सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तेलगी ने 2001 में मुंबई के स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपार्ट पाने के लिए कई दस्तावेज जमा कराए थे। हालांकि कार्रवाई पूरी होने के बाद भी तेलगी अपना पासपोर्ट लेने नहीं आया। जब पासपोर्ट कार्यालय ने यह पाया कि तेलगी द्वारा जमा कराए गए कागजात नकली हैं, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
तेलगी को भारतीय दंड संहिता और पासपोर्ट कानून के अंतर्गत आने वाले कई धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।