इंजीनियर हत्या के आरोपियों को बेल नहीं

 
Nov 05, 05:11 pm

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले साल दिसंबर में औरैया जिले में हुई अभियंता मनोज गुप्ता हत्याकांड के एक अभियुक्त एवं दिबियापुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी होशियार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति आर एम चंद्रन ने हफ्ते भर पहले प्रस्तुत होशियार सिंह की जमानत याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता का जवाब आने और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को उसे खारिज कर दिया। अभियंता की हत्या के समय औरैया जिले के दिबियापुर थाने के प्रभारी रहे होशियार सिंह इस मामले में अभियुक्त बनाए जाने के बाद काफी दिन तक फरार थे। उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि गुप्ता हत्याकांड में औरैया से बसपा विधायक शेखर तिवारी, उनकी पत्नी विभा तिवारी के अलावा नौ अन्य अभियुक्तों में दिबियापुर के तत्कालीन थाना प्रभारी होशियार सिंह भी शामिल हैं।




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