
नई दिल्ली। सुखदेव पहलवान की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी किया। नीतीश कटारा हत्याकांड में वह अभियुक्त है। याचिका में उसने कहा है कि वह अपने भतीजे की शादी में भाग लेना चाहता है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. आर. आर्यन ने लोक अभियोजक बी. एस. जून को छह नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है। मामले में पहलवान की सुनवाई विकास यादव और विशाल यादव से अलग चल रही है क्योंकि वह फरार चल रहा था। पहलवान ने 29 अक्टूबर को जमानत याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया है कि 19 नवंबर को मेरे भतीजे की शादी हो रही है और सभी प्रबंधों की देखरेख के लिए परिवार को एक जिम्मेदार आदमी की जरूरत है। मेरे भतीजे के पिता यानी बड़े भाई की तबियत ठीक नहीं है।
इसमें यह भी कहा गया है कि पहलवान सुनवाई को प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि इस मामले में गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अदालत ने याचिका को रिकार्ड में लेते हुए सुनवाई की तारीख छह नवंबर तय की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तरप्रदेश के विवादित नेता डी. पी. यादव के बेटे विकास यादव को अपनी बहन भारती की शादी में शरीक होने के लिए सशर्त जमानत दी थी। भारती के नीतीश कटारा से कथित तौर पर ताल्लुकात थे।
इससे पहले अभियुक्त ने अपने खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के जवाब में गवाह अजय कटारा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। आवश्यक
पहलवान ने विकास और विशाल के साथ नीतीश की 16-17 फरवरी की रात कथित तौर पर हत्या कर दी थी।