नई दिल्ली। केंद्र ने कश्मीरी विस्थापितों की वापसी और पुनर्वास के लिए 1618 करोड़ रुपये का पैकेज तैयार किया है। सुप्रीमकोर्ट को शुक्रवार को यह सूचना दी गई। महान्यायवादी जीई वाहनवती ने कहा कि इस पैकेज में आवास, नकदी सहायता, विद्यार्थियों के लिए वजीफा रोजगार और ऋणों पर ब्याज में छूट शामिल है। उन्होंने कहा कि पैकेज तैयार है जिसे सुप्रीमकोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस ब्यौरे के पेश होने के बाद केंद्र को कुछ और समय देने पर सहमति जताई ताकि वह केंद्र के मुआवजा पैकेज को रिकार्ड पर रख सकें। आल इंडिया कश्मीरी समाज ने 2006 में एक जनहित याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर में विस्थापितों की वापसी के लिए मुआवजा पैकेज की मांग की थी।