समाचार

आरक्षण के लिए दायर याचिका खारिज

Jul 18, 11:11 pm
  Print

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने आरक्षण कानून लागू किए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। याचिका में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27 फीसदी आरक्षण को लेकर शीर्ष अदालत के फैसले लागू करने को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम अपने फैसले को अमल में लाने के लिए याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। याचिका दिल्ली के एक डाक्टर एम एम मित्तल ने याचिका दायर की थी। इसमें सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स [रिजर्वेशन इन एडमिशन] कानून 2006 को सही तरीके से लागू किए जाने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

  • निजता नीति
  • सेवा की शर्तें
  • आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति