
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई करने के लिए निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति डीके सिन्हा की एकल पीठ ने राज ठाकरे के अधिवक्ता वाईबी गिरि के आग्रह को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 नवंबर मुकरर की है।
गिरि ने अदालत से राज ठाकरे की ओर से अपील की थी कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अदालत उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई बाध्यकारी कदम नहीं उठाए।