भजनलाल को 8 मार्च को पेश होने के आदेश

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रघुवीर सिंह कादियान ने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल को 8 मार्च को खुद ट्रिब्युनल के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष भजनलाल समेत दो अन्य विधायकों राकेश कंबोज व धर्मपाल मलिक को जवाब देने के लिए समय दे चुके हैं। उधर कंबोज व धर्मपाल मलिक ने ट्रिब्युनल के समक्ष पेश होकर अपने बयान रिकार्ड कराए।

बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष के सामने भजनलाल की जगह उनके वकील सत्यपाल जैन व चंद्रहस यादव पेश हुए। वकील जैन ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि नेताजी चूंकि बीमार हैं लिहाजा उन्हें पेश होने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए। उन्हें 8 मार्च को पेश होने को कहा गया है लेकिन इसमें यह कोई शर्त नहीं है कि खुद भजनलाल को पेश होना होगा। उनकी ओर से वकील भी पेश हो सकते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी विज्ञप्ति में कोई ऐसी शर्त जोड़ी गई है तो ये मनमानी है। पार्टी विशेष से जुड़े होने के चलते अध्यक्ष की कार्रवाई निष्पक्ष हो ही नहीं सकती? इसी को आधार बना कर उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका डाली है। उधर, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि भजनलाल को 8 मार्च को अपने बयान दर्ज कराने के लिए खुद ट्रिब्युनल के समक्ष पेश होना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वह अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं? किस पार्टी के टिकट पर वह विधानसभा के लिए चयनित हुए हैं? उनका पार्टी की नीतियों व उसके नेतृत्व में विश्वास है या नहीं? उन्होंने कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाई है या नहीं? गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल, विधायक राकेश कंबोज व धर्मपाल मलिक द्वारा अलग पार्टी बनाने के विरोध में तीन विधायकों शादीलाल बतरा, रमेश गुप्ता और जितेंद्र मलिक ने भजनलाल, कंबोज व धर्मपाल मलिक की सदस्यता रद करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दी थी।




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