पांचों राज्यों में एक्जिट व ओपिनियन पोल पर बैन

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है जो तीन मार्च तक प्रभावी रहेगा।

आयोग ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में इलेक्ट्रानिक मीडिया पर किसी प्रकार के ओपिनयन पोल पर भी रोक लगा दी है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के तहत यह प्रतिबंध मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से प्रभावी होगा।

आयोग के अनुसार एक्जिट पोल पर लगी रोक इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए तीन मार्च शाम साढ़े पांच बजे तक के लिए होगी जबकि ओपिनयन पोल पर लगी रोक सिर्फ इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए होगी।

आयोग ने कहा कि प्रिंट मीडिया में ओपिनयन पोल पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 प्रिंट मीडिया पर लागू नहीं होती।

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