लखनऊ, [जासं]। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने पूर्व बसपा नेता बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकायुक्त को नोटिस जारी करते हुए प्रमुख सचिव गृह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। अदालत ने कहा है कि लोकायुक्त और प्रमुख सचिव याचिका में आरोपों का प्रस्ताव वार जवाब दाखिल करें। याचिका में कुशवाहा ने कहा है कि लोकायुक्त को उनके खिलाफ इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व एससी चौरसिया की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में मंत्री रहे कुशवाहा की दायर याचिका पर यह आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई एक मार्च को होगी। विदित हो कि अरविंद कुमार सोनी सहित अन्य ने कुशवाहा पर आरोप लगाते हुए लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि कुशवाहा ने पद का दुरुपयोग कर अत्यधिक बेनामी संपत्ति कमाई है। चहेतों को अनुचित लाभ दिया, इसकी जांच कराई जाए। इस पर लोकायुक्त ने कुशवाहा के खिलाफ आदेश देते हुए कहा था कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार व मनीलाड्रिंग के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए तथा सतर्कता विभाग या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर