मोदी ने अब आरपीएफ एक्ट पर उठाई आपत्ति

अहमदाबाद, [जासं]। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र [एनसीटीसी] के बाद अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स [आरपीएफ] एक्ट के मुद्दे पर भी केंद्र और गुजरात सरकार के बीच ठन गई है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है।

रेल मंत्रालय ने हाल में आरपीएफ एक्ट, 1957 में सुधार कर नया विधेयक तैयार किया है जिसमें जांच और गिरफ्तारी के अधिकार आरपीएफ को देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है, जिस तरह एनसीटीसी के जरिये केंद्र ने राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप का प्रयास किया था उसी प्रकार आरपीएफ एक्ट के जरिये भी वह संविधान के संघीय ढांचे को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। गिरफ्तारी और जांच का अधिकार राज्य पुलिस का है। आरपीएफ सुधार विधेयक के जरिये इन अधिकारों को सरकार और पुलिस से छीनकर आरपीएफ को देने की साजिश संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। मोदी ने नए आरपीएफ एक्ट के मसौदे को इंडियन पुलिस एक्ट, 1861 के भी खिलाफ बताया है।

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