चारा घोटाले में लालू व मिश्र के बयान दर्ज

रांची। 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के एक मामले में मंगलवार को यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो [सीबीआई] की विशेष अदालत में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र के बयान दर्ज किए गए।

रांची स्थिति सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पी के सिंह की अदालत में आज चारा घोटाले के मुकादमा संख्या आर सी 20[ए] 98 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत कुल छह लोगों के बयान अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए जिसका साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता।

यह मामला चाईबासा कोशागार से अवैध ढंग से चारा और पशुपालन विभाग की दवाओं की खरीद के नाम पर 1992 से 95 के बीच सैंतीस करोड़ सत्तर लाख रुपये की निकासी से जुड़ा हुआ है। लालू ने आज खचाखच भरी अदालत में विशेष न्यायाधीश के समक्ष लगभग पौने दो घंटे तक अपना बयान कलमबद्ध कराया।

लालू प्रसाद यादव के बयान दर्ज होने के बाद इस मामले में अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्र के बयान भी दर्ज किए। उनका बयान लगभग 45 मिनट तक दर्ज किया गया।

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