नई दिल्ली। सन् 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोट मामले में मृत्युदंड की सजा प्राप्त जाकिर हुसैन नूर मोहम्मद शेख की सजा पर सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शेख की सजा पर रोक लगाने के साथ ही मुंबई की विशेष टाडा अदालत द्वारा उसे आतंकवाद के लिए दोषी ठहराने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली।
शेख ने माहिम में मछुआरों की बस्ती में बम रखा था। इस विस्फोट से तीन लोगों की मौत हो गई थी और छह अन्य घायल हो गए थे।