दिल्ली विस्फोट: गुलाम पर आरोप तय

 
May 17, 08:45 pm

नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने यहां वर्ष 2005 में दिवाली की पूर्व संध्या पर हुए बम विस्फोटों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपी गुलाम अहमद खान के खिलाफ शनिवार को आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बाबूलाल ने गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून की धाराओं के तहत खान के खिलाफ आरोप तय किए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जम्मू-कश्मीर बैंक की लाजपत नगर शाखा में खान के खाते में 14 लाख रुपये की राशि डाली गई थी। उसने यह राशि मामले के सह आरोपी तारिक अहमद डार के खाते में स्थानांतरित कर दी जबकि उसे भलीभांति पता था कि इस धनराशि का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। उसे यह भी पता था कि इस पैसे से सरोजिनी नगर और पहाड़गंज के बाजार तथा कालकाजी इलाके में डीटीसी की बस में 29 अक्टूबर 2005 को विस्फोट किया जाना है।

अदालत ने मुख्य आरोपी तारिक अहमद और फारूक अहमद बाटलू तथा मोहम्मद रफीक शाह के खिलाफ पहले ही आरोप तय कर दिए थे। खान के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए थे क्योंकि उस समय उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं पाई गई थी। उसे शाहदरा के मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए भेजा गया। संस्थान की इस रिपोर्ट के बाद वह सुनवाई में भाग लेने के लिए दुरुस्त है। उसके खिलाफ आरोप तय किए गए। अदालत ने अभियोजन पक्ष की गवाही दर्ज करने के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की। खान ने जमानत पर रिहाई की भी अर्जी दी। अदालत ने उसकी अर्जी पर फैसला 20 मई के लिए सुरक्षित रख लिया।




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