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अफजल की अर्जी पर निर्णय चुनाव बाद!

May 03, 03:44 pm
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार संसद पर हमले के दोषी करार दिए गए अफजल गुरु की मौत की सजा बदलने के लिए दाखिल की गई रहम की याचिका पर अपना निर्णय लोकसभा चुनाव के बाद दे सकती है।

राज्य के गृह विभाग के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर उसे गुरु की पत्नी तबस्सुम की पिछले तीन साल से लंबित याचिका पर अंतिम निर्णय लेने को कहा था। गृह मंत्रालय ने इस मामले में अपनी टिप्पणी अभी तक नहीं दी है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी [भाजपा] राष्ट्रपति के समक्ष लंबित याचिका पर निर्णय लेने में विलंब के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है।

गृह मंत्रालय का कहना है कि वह इस पर दिल्ली सरकार की टिप्पणी का इंतजार कर रहा है क्योंकि नियमों के मुताबिक दया याचिका पर निर्णय लेने से पहले उस सूबे की सरकार की टिप्पणी लेना जरूरी होता है जहां वारदात हुई हो।

सूत्रों ने कहा, 'गृह मंत्रालय अफजल गुरु के मामले में हमें हर दो-तीन महीने पर आधिकारिक पत्र भेजता है। हमें आखिरी बार यह पत्र पिछले माह प्राप्त हुआ था जिसमें हमसे याचिका पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा गया था।' यह पूछे जाने पर कि गुरु की रहम की याचिका पर फैसला कब लिया जाएगा, सूत्रों ने कहा 'चुनाव के फौरन बाद निर्णय लेने की ज्यादा सम्भावना है।'

गौरतलब है कि गुरु को 13 दिसम्बर 2001 को संसद पर हुए हमले में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। इस हमले में नौ सुरक्षाकर्मी मारे गए थे तथा 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

अदालत के आदेश के मुताबिक गुरु को 20 अक्टूबर 2006 को फांसी दी जानी थी लेकिन उसकी पत्नी द्वारा दया याचिका दायर किए जाने से सजा रोक दी गई थी।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनेक तकनीकी पेंच होने की वजह से हमें इस याचिका पर अपनी टिप्पणी भेजने में देर हो रही है। अफसर ने कहा, 'हम गुरु की रहम की याचिका पर अपने जवाब पर काम कर रहे हैं।' पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेक्चरर एस. ए. आर. गिलानी, मोहम्मद अफजल, शौकत हुसैन और उसकी पत्नी नवजोत संधू को संसद पर हमले के आरोप में 15 दिसम्बर 2001 को गिरफ्तार किया था। श्रीनगर में अफजल और शौकत से एक लैपटाप और 10 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे।

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