
रामपुर। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला करने के आरोपी चार आतंकियों पर अदालत ने हत्या, हत्या का प्रयास और देशद्रोह जैसे संगीन अपराधों के आरोप तय किए हैं।
मालूम हो कि 31 दिसंबर 07 की रात आतंकियों ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला कर सात जवान और एक रिक्शा चालक को मौत के घाट उतार दिया था। हमले में संलिप्तता के आरोपी आतंकी फहीम उर्फ अबू जर्रार को नवंबर माह में मुंबई में हुए धमाकों के सिलसिले में पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच मुंबई अपने साथ ले गई थी। उसके खिलाफ वहां चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जबकि उसके अन्य साथी मुहम्मद शरीफ, जंग बहादुर उर्फ बाबा खान, कौसर खां, गुलाब खां के साथ बरेली स्थित सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें शनिवार को सीआरपीएफ सेंटर पर हमले के मामले में सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच यहां लाया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण सिंह ने आतंकी मोहम्मद कौशर, गुलाब खां, मोहम्मद शरीफ और जंग बहादुर पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या व हत्या के प्रयास का षड्यंत्र रचने, भारत सरकार के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचने और युद्ध की तैयारी करने एवं विधि विरुद्ध क्रिया कलाप करने के आरोप तय किए। साथ ही गवाहों की पेशी के लिए दस जुलाई की तारीख मुकर्रर की।